रविवार, 12 फ़रवरी 2012

टैक्स घटाने के तरीके

इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करके करयोग्य आय में एक लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है। इनमें पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 80 सीसीएफ के तहत लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। अगर अधिकतम 1।2 लाख रुपए की कर छूट का फायदा उठाने की आपकी कोशिश पूरी नहीं हो पाई है तो आप यह काम 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं।
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